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व्यापारिक आचार संहिता तथा निदेशक मण्डल के सदस्यों एवं वरिष्ठ प्रबंधन के लिए नीति सहिंता
1 प्रस्तावना
1.1 इस आचार संहिता को एमएमटीसी लिमिटेड (जो इसके पश्चात ''निगम के रूप में संदर्भित है) की ''व्यापारिक आचार-संहिता तथा निदेशक मण्डल के सदस्यों एवं वरिष्ठ प्रबंधक के लिए नीति संहित'' कहा जाएगा ।
1.2 निगम के मामलों के प्रबंधन में नीतिपरक एवं पारदर्शी प्रक्रियाओं को बढ़ाना ही इस संहिता का उद्देश्य है ।
1.3 निदेशक मंडल के सदस्यों तथा वरिष्ठ प्रबंधन के लिए बनाई गई इस संहिता को विशेषकर स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्धकरण करार की धारा 49 के प्रावधानों तथा डी पी ई के दिशा निर्देशों का अनुपालन करते हुए बनाया गया है ।
1.4 यह अप्रैल 1, 2011 से प्रभावी होगा ।
2.0 परिभाषाएं तथा व्याख्याएं
2.1 पारिभाषिक शब्द ''बोर्ड मेम्बर्स'' का अभिप्राय निदेशक मण्डल में निगम के निदेशकों एवं निगम के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक से है ।
2.2 पारिभाषिक शब्द''पूर्ण कालिक निदेशक (होल टाइम डायरेक्टर्स) अथवा ''कार्यकारी निदेशक (फंक्शनल डायरेक्टर्स) का अभिप्राय निगम के निदेशक मण्डल के निदेशकों सहित निगम के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक से हे जो निगम के पूर्णकालिक रोजगार में हैं ।
2.3 पारिभाषिक शब्द''अंश कालिक निदेशक (पार्ट टाइम डायरेक्टर्स) का अभिप्राय निगम के निदेशक मण्डल में उन निदेशकों से हे जो निगम के पूर्णकालिक रोजगार में हैं ।
2.4 पारिभाषिक शब्द ''संबंधी (रिलेटिव) का वहीं अभिप्राय है जो कंपनी अधिनियम 1956 के खण्ड-6 में परिभाषित है ।
2.5 पारिभाषिक शब्द ''वरिष्ठ प्रबंधन'' का अभिप्राय निगम के उन कार्मिकों से है जो निदेशक मण्डल के निदेशकों के अतिरिक्त प्रबंधन की प्रमुख टीम के सदस्य है तथा इसमें महाप्रबंधक/मुख्य महाप्रबंधक/कार्यकारी निदेशक/मुख्य सतर्कता अधिकारी के पद पर तैनात अधिकारियों सहित सभी फंक्शनल प्रमुख एवं प्रबंध के सभी सदस्य शामिल हैं ।
2.6 पारिभाषिक शब्द ''दि कंपनी'' का अभिप्राय एमएमटीसी लिमिटेड से है ।
टिप्पणी – इस संहिता में पुरूष वाचक लिंग दर्शाने वाले शब्दों में स्त्रीवाचक लिंग तथा एक वचन दर्शाने वाले शब्दों में बहुवचन एवं इनके विपरीत शामिल होंगे ।
3.0 लागू होना
3.1 निम्नलिखित कार्मिकों पर यह संहिता लागू होगी :-
क) निगम के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक सहित सभी पूर्णकालिक निदेशक
ख) सभी अंशकालिक निदेशकों सहित विधि के प्रावधानों के अंतर्गत स्वतंत्र निदेशक
ग) वरिष्ठ प्रबंधन
4.0 संहिता की विषय-सूची
भाग-। सामान्य आचरण आदेश
भाग-।। विशिष्ट प्रोफेशनल दायित्व
भाग-।। । निदेशक मण्डल के सदस्यों तथा वरिष्ठ प्रबंधन के लिए विशिष्ट
अतिरिक्त प्रावधान
इस संहिता (कोड) का उद्देश्य प्रोफेशनल कार्य के आचार में नीतिपरक निर्णय देने का आधार बनाना है । व्यावसायिक नीतिपरक मानकों के उल्लंघन से संबंधित औपचारिक शिकायतों की गंभीरता को समझने में यह भी सहायक होगा ।
ऐसा माना जाता है कि नीति संहिता तथा आचार दस्तावेजों के कुछ शब्द एवं वाक्यांशों की व्याख्या में अंतर हो सकता है । किसी विवाद की स्थिति में निदेशक मण्डल का निर्णय अंतिम होगा ।
भाग - ।
5.0 सामान्य नैतिक आवश्यकताएं
5.1 समाज एवं मानव के कल्याण के लिए अंशदान
5.1.1 सभी लोगों के जीवन की गुणवत्ता से संबंधित यह सिंद्धांत मूल मानवाधिकारों को रक्षा करने के साथ साथ सभी संस्कृतियों की विभिन्नताओं का आदर करने की बाध्यता की पुष्टि करता है । हमें यह प्रयास सुनिश्चित करने होंगे कि हमारे उत्पाद सामाजिक रूप से उत्तरदायित्वपूर्ण तरीकों में प्रयोग किए जायेंगे तथा ये सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने के साथ साथ दूसरों के स्वास्थ्य तथा कल्याण पर दुश्प्रभाव नहीं डालेंगे । सुरक्षित सामाजिक वातावरण के अतिरिक्त सुरक्षित प्राकृतिक वातावरण में समाहित है ।
5.1.1 अत: सभी बोर्ड सदस्य और वरिष्ठ प्रबंधन जो कम्पनी के उत्पादों के डिजाइन विकास, निर्माण और पोन्नति के लिए जिम्मेदार हैं उनको सतर्क रहने की आवश्यकता है साथ ही साथ् मानव जीवन और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए कानूनी और नैतिक जिम्मेदारी के प्रति लोगों को जागरूक बनाने की आवश्यकता है।